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सरकार पशुपालकों के लिए डॉ रही है 90% तक सब्सिडी, जल्दी उठाए लाभ
झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना 2024 के तहत पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। इस योजना के अंतर्गत, राज्य के पशुपालकों और किसानों को पशुपालन व्यवसाय में निवेश के लिए 90% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए लाभकारी है, जैसे विकलांग व्यक्ति, विधवा महिलाएं, निराश्रित लोग, और निसंतान दंपत्ति।
योजना की मुख्य विशेषताएँ:
- सबसिडी की राशि:
- 90% सब्सिडी: आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, जिसमें विकलांग व्यक्ति, विधवा महिलाएं, निराश्रित लोग और निसंतान दंपत्ति शामिल हैं।
- 75% सब्सिडी: अन्य कमजोर वर्गों के लिए।
- उपलब्ध व्यवसाय विकल्प:
- दुधारू पशु पालन
- बकरा-बकरी पालन
- सूकर पालन
- बत्तख पालन
- कुक्कुट पालन (मुर्गी पालन)
- रोजगार के अवसर:
- योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
- पशुपालन से किसानों की आय बढ़ेगी, और दूध, मांस, और अंडा उत्पादन में वृद्धि होगी।
पात्रता मानदंड:
- निवास: आवेदक झारखंड का निवासी होना चाहिए।
- पशुपालन से संबंधित प्रशिक्षण: आवेदक को पशुपालन से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए।
- जमीन: पशुपालन के लिए आवेदक के पास पर्याप्त भूमि होनी चाहिए।
- लाभार्थी वर्ग: योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्य पात्र व्यक्तियों को मिलेगा।
आवश्यक दस्तावेज:
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जमीन से संबंधित दस्तावेज
- पशुपालन प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र (यदि हो)
- विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- विधवा प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
आवेदन की प्रक्रिया:
- ऑफलाइन आवेदन:
- नजदीकी पशुपालन कार्यालय पर जाएँ।
- वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- फॉर्म को सही तरीके से भरें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करें।
- फॉर्म की जांच:
- पशुपालन विभाग आपके दस्तावेजों की जांच करेगा।
- अगर सबकुछ सही पाया जाता है, तो आपको योजना का लाभ मिलेगा।
इस योजना के माध्यम से झारखंड के किसान और पशुपालक अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं और एक स्थायी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और अपना व्यवसाय शुरू करें।